सुकन्या समृद्धि योजना अपडेट, 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूर काम
Sukanya Samriddhi Account में एक वित्तीय वर्ष के लिए मिनिमम बैलेंस 250 रुपए है, मतबल हितग्राही को 1 वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है।
भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित विविध योजनाओं में से एक बेटियों के कल्याण के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना समृद्धि सुकन्या योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)है। इस योजना के तहत बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के उद्येश्य से निवेश किया जाता है। यदि आपने भी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) खुलवाया है तो आपको इसके प्रति जागरूक रहना आवश्यक है तथा नियमित योजना से संबंधित जानकारी लेते रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा समय – समय पर इस योजना से संबंधित कुछ अपडेट लाया जाता है। नवीन नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है, ऐसे में यदि नवीन नियमों का पालन नहीं किया जाता तो Sukanya Samriddhi Account बंद भी हो सकता है।
मिनिमम बैलेंस
Sukanya Samriddhi Account को चालू रखने के लिए हितग्राही को खाते में मिनिमम बैलेंस जमा करना जरूरी है। यदि कोई हितग्राही वित्तीय वर्ष के दौरान इस खाते में न्यूनतम बैलेंस जमा नहीं करता है तो खाता बंद भी हो सकता है। दोबारा अकाउंट को चालू करने के लिए पेनल्टी देना होगा। खाताधारकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मिनिमम बैलेंस जमा करना अनिवार्य है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट (Sukanya Samriddhi Account) के लिए मिनिमम बैलेंस 250 रूपये है।
मिनिमम बैलेंस जमा नहीं करने पर
Sukanya Samriddhi Account में मिनिमम बैलेंस 250 रुपए है। हितग्राही को 1 वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है। यदि पूरे वर्ष में 250 रुपए जमा नहीं किया जाता है, अकाउंट बंद हो सकता है। इस स्थिति में फिर खाते को चालू करने के लिए 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से जुर्माना देना पड़ सकता है।
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लागू की गयी है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जमा निधि पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जाता है। एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए का निवेश करना होता है। इस योजना के तहत जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो 50 फीसदी राशि निकाला जा सकता है। इस योजना की महत्वपूर्ण बात ये है कि आयकर अधिनियम के 80C के तहत 1.50 लाख रुपये का प्रतिवर्ष निवेश का टैक्स डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ ही इस योजना से मिलने वाला रिटर्न टैक्स फ्री है।
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