DMCA.com Protection Status मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्‍थानांतरण 2023 हेतु पॉलिसी जारी

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्‍थानांतरण 2023 हेतु पॉलिसी जारी

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के (Transfer)स्‍थानांतरण 2023 हेतु पॉलिसी जारी



MP Teachers Transfer Policy 2023 : मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए तारीख निर्धारित की गयी है। मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 (क्र. एफ 01-09/2022/20-1, भोपाल दिनांक 08.09.2022) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों स्थानांतरण (Transfer) के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक 1053/ 1426862 / 2023/20-1, भोपाल, दिनांक 17/07/2023 इस प्रकार है -

नीति की कडिका 2.1 अनुसार प्रत्येक वर्ष पृथक स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभा द्वारा इस वर्ष हेतु जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 14.06.2023 में शिथिलता की अवधि दिनांक 07-07-2023 तक रखी गई है जिसने ऐसे विभाग जिनकी पृथक से स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) नहीं है विभागों के लिए विभागीय मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्रीगणों को स्थानांतरण के अधिकार प्रदान किए गए है।

विभाग स्तर पर वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार दिये जाने की कार्यवाही प्रचलन में होने से ऑन लाईन स्वैच्छिक स्थानांतरण (Transfer) की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय अत्यावश्यकता दृष्टिगत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में वर्ष 2023 के लिए निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की गयी है –

01 से 10 अगस्त तक Education Portal के माध्यम से सम्पन्न होगी प्रक्रिया

2.1 विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए 2023 के लिए जिला संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक सहायक ग्रेड- 1,2 एवं 3 एवं भृत्य) के लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। प्रशासकीय स्थानांतरण की यह कार्यवाही (Transfer) स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 01.08.2023 से दिनांक 10.08.2023 की अवधि में की जा सकेगी।

एक जिले से दुसरे जिले एवं एक संभाग से दुसरे संभाग में ट्रान्सफर

2.2 जिला संवर्ग के अंतरजिला (एक जिले से दूसरे जिले) एवं संभागीय वर्ग के अंतर्संभागीय (एक संभाग से दूसरे संभाग) मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण (Transfer) विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कण्डिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किये जा सकेंगे।

ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन का अनुमोदन तथा स्थानांतरण (Transfer) आदेश जारी किया जाना–

जिले में – जिले के अन्दर चाहे गए स्‍थानांतरण (Transfer) का अनुमोदन जिले के प्रभारी मंत्री से किया जाकर जिला अधिकारी द्वारा स्‍थानांतरण आदेश जारी किया जाएगा।

संभाग में – संभाग के अन्दर चाहे गए स्‍थानांतरण के लिए संभागीय उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर आयुक्त के माध्यम से विभागीय मंत्री के अनुमोदन पश्चात स्‍थानांतरण आदेश (Transfer Order ) जारी किए जायेंगे.

अंतर्संभागीय – अंतर्संभागीय स्‍थानांतरण आदेश (Transfer Order ) आयुक्त द्वारा मंत्री के अनुमोदन पश्चात आदेश जारी किए जायेंगे.

नवीन भर्ती शिक्षकों के ट्रान्सफर

2.3 स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.14 में शिथिलता प्रदान करते हुए नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षकों के अन्तर्जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किये जा सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था में शिथिलता

2.4 स्थानांतरण नीति की कडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अन्तर्जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर्संभागीय स्थानांतरण (Transfer)  हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है।

2.5 वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया हेतु जारी की गई शालावार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा।

2.6 स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.8 में अधिकतम स्थानांतरण (Transfer) की सीमा को अधिकतम 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की सीमा में किया जाता है।

सी. एम. राईज / उत्कृष्ट विद्यालय / मॉडल स्कूल विद्यालयों से ट्रान्सफर के सम्बन्ध में निर्देश

3 स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 में प्रावधान है कि सी. एम. राईज / उत्कृष्ट विद्यालय / मॉडल स्कूल विद्यालयों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जायेंगी किंतु इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.3 अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) की कडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है, उन जिलों सभागों ने उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।

4 उपर्युक्त कंडिका 2.1 से 2.6 तक शिथिलता वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी। इस वर्ष 2023 के लिए विभागीय स्थानावरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

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