DMCA.com Protection Status MP Transfer News: 2023 Transfer Policy: 15 जून के बाद होंगे मध्‍यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में स्‍थानांतरण

MP Transfer News: 2023 Transfer Policy: 15 जून के बाद होंगे मध्‍यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में स्‍थानांतरण

MP Transfer News: 2023 Transfer Policy: 15 जून के बाद होंगे मध्‍यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) शासन द्वारा 2023 में नई ट्रांसफर नीति (transfer policy) लाई गयी है। जिसके तहत मध्‍यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में 15 जून के बाद स्‍थानांतरण होंगे। नई स्‍थानांतरण नीति के अंतर्गत शहर के स्कूलों में सालों से पदस्‍थ शिक्षकों को गांव में स्‍थानांतरित किया जाएगा।नई स्‍थानांतरण नीति के तहत स्‍थानांतरण प्रक्रिया 15 मई तक पूर्ण किया जाना था, किन्‍तु वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के चलते यह पूर्ण नहीं हो सका है, परिणाम स्‍वरूप स्‍थानांतरण 15 जून के बाद होंगे।

मध्‍यप्रदेश सरकार द्वारा पिछले साल स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गयी है। यह व्यवस्था इस साल 2023-24 से लागू होना है। इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी करनी थी, लेकिन इस बार वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने की प्रक्रिया के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी हो गई है। वरिष्ठ पदों पर प्रभार देने के बाद नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादले किए जाएंगे।

नई शिक्षा नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कम से कम 3 साल और अपने संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 साल काम करना होगा। दस वर्ष या इससे अधिक समय तक एक ही संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग में स्‍थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्कृष्ट, मॉडल एवं सीएम राइज शालाओं में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। इसके अतिरिक्‍त प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा।

3 साल तक स्‍थानांतरण नहीं हो सकेगा

नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक स्‍थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे।

प्रशासकीय स्‍थानांतरण से छूट

प्रशासकीय आधार पर अतिशेष शिक्षकों के स्‍थानांतरण किये जाते है, किन्‍तु गंभीर बीमारी, विकलांगता से पीड़ित और जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति तीन वर्ष शेष है, उन्हें प्रशासकीय आधार पर स्‍थानांतरण प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। स्‍थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। नई नीति के मुताबिक शिक्षकों को निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा।

वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहॉ क्लिक करें 

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ